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मप्र सरकार के अनुपूरक ₹7,889 करोड़ अनुमान पेश

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मध्यप्रदेश विधानसभा में आज मंगलवार 11 मार्च को अनुपूरक अनुमान पेश किया गया। गौरतलब है कि दो सप्ताह में यह दूसरी बार है जब मध्यप्रदेश सरकार सप्लीमेंट्री बजट ले रही है।

द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-25 के लिये कुल ₹ 19,207 करोड़ का प्रावधान, राजस्व मद में ₹7,889 करोड़ तथा पूंजीगत मद में ₹ 11,318 करोड़ का प्रावधान।

  • ऊर्जा विभाग के अंतर्गत ऊर्जा सब्सिडी की विभिन्न योजनाओं हेतु ₹ 4,000 करोड़ एवं ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि में अंतरण हेतु ₹ 235 करोड़ का प्रावधान।
  • नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये कुल ₹ 2881 करोड़ का प्रावधान।
  • लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत जल जीवन मिशन हेतु नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन हेतु ₹ 2845 करोड़ का प्रावधान।
  • खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत ऊपार्जन संस्थाओं को ऋण योजना हेतु ₹2000 करोड़ का प्रावधान।
  • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग अंतर्गत एम. एस. एम. ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना हेतु ₹ 1076 करोड़ का प्रावधान।
  • जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिये कुल ₹1000 करोड़ का प्रावधान।

ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना हेतु ₹ 805 करोड़ का प्रावधान।

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मागों का निर्माण/उन्नयन हेतु र 800 करोड़, बृहद पुलों के निर्माण कार्य हेतु ₹400 करोड़, भू-अर्जन हेतु मुआवजा के भुगतान हेतु ₹ 500 करोड़ तथा शासकीय आवासों के अनुरक्षण के लिये ₹ 150 करोड़ का प्रावधान।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन योजना हेतु ₹ 726 करोड़ का प्रावधान।

श्रम विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण (संवल) योजना हेतु कुल ₹ 600 करोड़ का प्रावधान • पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग अंतर्गत 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति

(2.50 लाख से अधिक आय वर्ग) हेतु ₹380 करोड़ का प्रावधान।

  • तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु ₹170 करोड़ का प्रावधान।
  • मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु ₹ 124

करोड़ का प्रावधान • जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति हेतु ₹83 करोड़ का प्रावधान।

  • अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति (2.50 लाख से

अधिक आय वर्ग) हेतु ₹ 50 करोड़ का प्रावधान।

  • वन विभाग अंतर्गत वन्य जीव पर्यावास का समन्वित विकास योजना हेतु ₹ 70 करोड़ एवं वन पर्यटन से प्राप्त आय के सापेक्ष व्ययों का समायोजन योजना हेतु ₹ 65 करोड़काप्रावधान।
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