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मप्र के 25,576 किलो ड्रग्स मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

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मध्यप्रदेश के नीमच जिले की विशेष एनडीपीएस अदालत ने 25 हजार 576 किलो ड्रग्स मामले में कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी और दो अन्य आरोपियों को 15-15 साल की सजा और 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मामले में आठ आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने दो फरार आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

मध्यप्रदेश के नीमच जिले की एक विशेष अदालत ने कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी समेत तीन लोगों को 25,576 किलो ड्रग्स मामले में 15-15 साल की सजा सुनाई है।

27 अगस्त 2021 को CBN ने एक गोदाम पर छापा मारा था। यहां से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई थी।

गेहूं में मिला डोडाचूरा और अफीम जब्त किया गया था। आठ अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। दो आरोपी अभी भी फरार हैं।

मुख्य आरोपी बाबू सिंधी, अनुराग एरन और राजेंद्र शर्मा को 15-15 साल की कैद और 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह मामला 27 अगस्त 2021 का है।

CBN ने औद्योगिक क्षेत्र के एक गोदाम पर छापा मारा था। यहां से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई थी। यह ड्रग्स गेहूं में मिलाकर रखा गया था। इसमें डोडाचूरा और अफीम शामिल थी। मौके से बाबू सिंधी, अनुराग एरन और राजेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया था।

10 लोगों को बनाया था आरोपी

इस मामले में कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से आठ को बरी कर दिया गया है। दो आरोपी अभी भी फरार हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन पर अलग से मुकदमा चलाया जाएगा।

 

 

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