कोलकाता। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर रेप-मर्डर केस में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। सियालदह कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को जीवन भर जेल में रहने की सजा सुनाई है। सियालदह अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जज अनिर्बान दास ने सोमवार, दोपहर करीब पौने तीन बजे संजय राय को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा, ‘यह रेयरेस्ट आॅफ रेयर मामला नहीं है। ऐसे में आरोपी को मौत की सजा नहीं दी सकती।’ वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा और 7 लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाना चाहिए।
अनिरबन दास ने कहा, सीबीआई ने मौत की सजा की मांग की है। बचाव पक्ष के वकील ने की प्रार्थना की है कि मौत की जगह दूसरी सजा दी जाए। यह अपराध दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता है। उन्होंने आगे कहा, पीड़िता की मौत अस्पताल में ड्यूटी के दौरान हुई। वो उसका कार्यस्थल था। इसलिए डॉक्टर के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, जो कि राज्य सरकार की की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए मुआवजा दे। हालांकि परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया।
रेप के बाद गला घोंटकर की गई थी हत्या
बता दें कि आरजी कर अस्पताल के सेमिनार कक्ष में 8 अगस्त को 31 वर्षीय महिला डॉक्टर का शव मिला था। रेप के बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। शक के आधार पर घटना के एक दिन बाद दिन बाद 10 अगस्त 2024 को संजय को गिरफ्तार किया गया था। न्यायाधीश ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत उसे दोषी ठहराया है। रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है, उसमें उसे न्यूनतम आजीवन कारावास, जबकि अधिकतम मौत की सजा हो सकती थी, लेकिन कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी है। गौरतलब है कि कोर्ट ने 18 जनवरी को संजय को दोषी ठहराया था। घटना के 164वें दिन (20 जनवरी) सजा पर 160 पेज का फैसला सुनाया। सीबीआई और पीड़ित परिवार ने मौत की सजा मांगी थी।
कोर्ट में बोला था संजय- हमें फंसाया जा रहा
फैसला सुनाने से पहले दोषी को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान संजय रॉय ने अदालत से कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैने कोई अपराध नहीं किया है। इस पर सीबीआई ने कहा कि यह जघन्य अपराध है। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि हम समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी से कड़ी सजा का अनुरोध करते हैं। मामले में पीड़िता के माता-पिता ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की है।
सीबीआई को स्थानांतरित कर दी थी जांच
कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दी थी। न्यायाधीश ने कहा था कि रॉय का बयान दोपहर में सुना जाएगा और उसके बाद सजा सुनाई जाएगी। शनिवार को फैसला सुनाए जाने के समय रॉय ने अदालत में दावा किया था कि उसे फंसाया गया है।