नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व अरविंद केजरीवाल के लिए एक बुरी खबर आई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए उनके और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 18 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।बताया जा रहा है कि होली के बाद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।
कोर्ट ने शिव कुमार सक्सेना की याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया है। दरअसल, शिव कुमार सक्सेना 2019 में कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल करते हुए आरोप गया था कि केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नितिका शर्मा ने इलाके में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी के खिलाफ एफआईआर करन का आदेश दिया है।
पुलिस को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
कोर्ट ने अपने आदेश में ये स्पष्ट किया कि केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बनता है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 156(3) सीआरपीसी के तहत याचिका मंजूर की जाती है। कोर्ट ने द्वारका साउथ पुलिस को इस मामले मे एफआईआर दर्ज कर 18 मार्च तक एसएचओ को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।