नई दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर के लिए आज का दिन काफी अहम है। दरअसल थरूर के खिलाफ दायर मानहानि के केस में दिल्ली हाईकोर्ट आज गुरुवार को फैसला सुनाएगा। यह मामला पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर बिच्छू बोलने पर शशि थरूर के खिलाफ दायर किया गया था। यह याचिका भाजपा नेता राजीव बब्बर ने निचली अदालत में दायर की थी। जिसके खिलाफ शशि थरूर हाईकोर्ट का रुख किया था। इस मामले में आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।
बता दें कि बेंगलुरू में आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल में 28 अक्टूबर 2018 को अपनी बात रखते हुए शशि थरूर ने पीएम मोदी के लिए कहा था, मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। आप उन्हें अपने हाथ से हटा नहीं सकते हैं और चप्पल से भी नहीं मार सकते हैं। अगर हाथ से हटाया तो बुरी तरह से काट लेगा। इस बयान पर हंगामा हो गया था। इतना ही नहीं, उनके इस बयान से आहत होकर भाजपा नेता राजीव बब्बर नीचली अदालत पहुंच गए थे। उन्होंने अपनी याचिका में कहा शशि थरूर ने यह बयान बदनीयती से दिया था। जिसकी वजह से न केवल हिंदू देवता को नीचा दिखाया गया बल्कि यह अपमानजनक भी था।
जिसके बाद शशि थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर राजीव बब्बर द्वारा 2018 में दायर आपराधिक मानहानि शिकायत पर उन्हें तलब करने के ट्रायल कोर्ट के 2019 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इससे पहले कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शशि थरूर पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया था।
पीएम मोदी की छवि खराब करने की गई कोशिश
राजीव बब्बर ने कहा, ‘शशि थरूर के इस बयान से बीजेपी कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों को गहरा धक्का लगा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 का लोकसभा चुनाव और उसके कई बाद कई विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। शशि थरूर के बिच्छु वाले बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है।’