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लालू यादव की बढ़ेंगी मुश्किलें: लैंड फॉर जॉब मामले में अब सीबीआई कसेगी शिकंजा, केन्द्र ने केस चालने दी मंजूरी

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पटना। लैंड फार जॉब मामले में आरजेडी चीफ लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल केन्द्र सरकार ने सीबीआई को लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। गृह मंत्रालय ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने यह जानकारी राउज एवेन्यू कोर्ट को दी है। बता दें कि यह मामला तब का है, जब लालू रेल मंत्री थे।

आरोप है कि रेलवे मंत्री रहते हुए लालू यादव इस घोटाले में शामिल थे। यह घोटाला 2004 से 2009 के बीच किया गया था, जहां कई लोगों को रेलवे के विभिन्न जोनों में ग्रुप-डी के पदों पर नौकरियां दी गई थीं। बदले में इन लोगों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेलवे मंत्री लालू यादव के परिवार के सदस्यों और एक संबंधित कंपनी एके इंफोसिस्टम के नाम कर दी थी। घोटाले का आरोप यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला पर भी लगा है। मामले में भी सीबीआई ने विजय सिंगला समेत 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में विजय सिंगला पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है।

इन्हें जारी किया गया था समन
सीबीआई ने इस मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने के लिए 15 दिन का और समय मांगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई से अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। इससे पहले 18 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। पहली बार कोर्ट ने इस मामले में लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप, अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ‘तेजप्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। वह एके इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे।’

30 आरोपी ऐसे, जिनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का इंतजार
लैंड फॉर जॉब मामले में 30 से ज्यादा आरोपी ऐसे हैं, जिनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। इनमें से 4 की मौत हो चुकी है। इसमें लल्लन चौधरी, हजारी राय, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, स्व. लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, स्व. किशुन देव राय और संजय राय शामिल हैं। लल्लन चौधरी की पत्नी ने पति की मृत्यु से जुड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत की है। कोर्ट ने मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करने का आदेश दिया था। इस मामले में अब 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। सभी को कोर्ट में पेश होना होगा।

किरण देवी रेलवे में नौकरी पाने वाले एक कैंडिडेट की मां हैं
जिस किरण देवी को कोर्ट ने समन जारी किया है वो पटना की रहने वाली हैं। किरण देवी ने नवंबर 2007 में सिर्फ 3.70 लाख रुपए में अपनी 80,905 वर्ग फीट जमीन लालू यादव की बेटी मीसा भारती को बेच दी थी। इसके बाद 2008 में सेंट्रल रेलवे मुंबई में किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को नौकरी मिल गई।

ईडी मामले में किया जा चुका समन
इससे पहले ईडी की जांच के सिलसिले में लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को कोर्ट ने तलब किया था। घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अन्य आरोपियों को भी तलब किया गया था। कोर्ट ने सभी को सात अक्तूबर को पेश होने के लिए कहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छह अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिनमें से चार की पहले ही मौत हो चुकी है।

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