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जेल से बाहर आए झारखंड के पूर्व सीएम, हाईकोर्ट से भूमि घोटाले में मिली राहत

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रांची। कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद शुक्रवार शाम हेमंत रांची स्थित बिरसा मुंडा जेल से बाहर भी आ गए। बता दें कि कोर्ट ने सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला 13 जून को सुरक्षित रख लिया था। इस मामले को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की पीठ देख रही थी।

हेमंत सोरेने को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया, वह दोषी नहीं हैं और जमानत पर रिहा किए जाने दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका नहीं है। हालांकि सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकील एस वी राजू ने दलील दी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसी तरह का अपराध फिर करेंगे। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने अनाधिकृत रूप से बड़गाईं अंचल के 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। सोरेन पर पीएमएलए एक्ट के तहत मनी लाउंड्रिंग मामला चल रहा है।

ईडी का आरोप है कि इसे अवैध रूप से कब्जे में लिया गया था। एजेंसी ने सोरेन, प्रसाद और सोरेन के कथित ‘फ्रंटमैन’ राज कुमार पाहन और हिलारियास कच्छप तथा पूर्व मुख्यमंत्री के कथित सहयोगी बिनोद सिंह के खिलाफ 30 मार्च को यहां विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दायर किया था। सोरेन ने रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी।

हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से राहत मिलने के क्या कहा राजनीतिज्ञों ने
शरद पवार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें राजनीति से प्रेरित मामले में जेल भेजा गया। 149 दिन के संघर्ष को आज न्याय मिला। कोर्ट से हेमंत सोरेन को मिली जमानत से यह अहसास और मजबूत हो गया है कि सत्य की जीत अब ज्यादा दूर नहीं है। हम एनडीए सरकार से मांग करते रहेंगे कि वह बदले की भावना से कोई कार्रवाई न करे। यह सुनिश्चित करने का प्रयास करे कि लोकतंत्र संविधान के अनुरूप फले-फूले। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि महत्वपूर्ण आदिवासी नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक मामले के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन आज उन्हें माननीय उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। हेमंत, हमारे बीच फिर से आपका स्वागत है।

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